उद्देश्य ये भी है कि प्रशासन से जनता को जो दैनंदिन कार्य होते हैं उन्हें पूरा करने के लिये लोक सेवक सतर्क रहे और सेवा प्रदान करने के लिये अपने उत्तरदायित्व का प्रभावी निर्वहन करे । इसलिये प्रत्येक चिन्हित सेवा को प्रदान करने के लिये समय-सीमा निर्धारित की गई है । सुशासन की यह देश में अपने स्वरूप की प्रथम ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी पहल है । यह कानून राज्य शासन की जन प्रतिबद्धता का प्रमाण है ।
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